Tax saving options other than 80c: इनकम टैक्स बचाने के ये है 8 ऑप्शन, 80c के भरोसे रहने की नहीं है जरुरत।


इनकम टैक्स बचाने के ये है ऑप्शन, 80c के भरोसे रहने की नहीं है जरुरत।

Tax Saving Options other than 80c : जैसा कि आपको मालूम है कि इनकम टैक्स का वित्तीय वर्ष खत्म होने को है और आपने अपने लिए टैक्स सेविंग की प्लानिंग नहीं की है तो आपको ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इस वित्तीय वर्ष में टैक्स बचाने के लिए आपके पास 31 मार्च तक का समय बचा है।

सभी लोग टैक्स सेविंग के लिए ज्यादातर 80c के भरोसे ही रहते है लेकिन हम आपको इसके अलावा भी दुसरे ऑप्शन बता रहे है,अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते है तो काफी टैक्स की बचत कर सकते है।

Income Tax Saving Options other than 80c

  • हेल्थ इन्सुरेंस (80D)

हेल्थ इन्सुरेंस की प्रीमियम को आप इस सेक्शन 80D में छूट ले सकते है इसमें आपको टैक्स छूट कितनी मिलेंगी ये आपकी पॉलिसी में शामिल लोगों और उनकी उम्र के हिसाब से तय होगा। इसमें 25,000 रुपए से 1 लाख तक की बचत क्लेम कर सकते है।

  • दिव्यांग मेडिकल खर्च (80DD)

आप स्वयं या आपका कोई परिजन जैसे आपके माता-पिता, भाई-बहन या आपका बच्चा दिव्यांग है जिसकी देखरेख आप करते है तो उसमे होने वाले खर्च को इस सेक्शन 80DD के द्वारा क्लेम कर सकते है। इसमें टैक्स छूट दिव्यांग व्यक्ति की दिव्यांगता प्रतिशत पर निर्भर करना है। इसमें आपको 75,000 रुपये से लेकर 1.25 लाख तक छूट मिलती है।

  • नेशनल पेंशन सिस्टम [80CCD (1B)]

नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में सेक्शन 80c के तहत 1,50,000 रुपये का निवेश कर टैक्स बचाते है लेकिन इसके बाद भी दुसरी सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये की अलग से बचत करके छूट ली जा सकती है। कुल 2 लाख रुपये की बचत नेशनल पेंशन सिस्टम में कर सकते है।

  • गंभीर बिमारी इलाज खर्च (80DDB)

कई ऐसी विशेष बीमारियां होती है जैसे कैंसर, एड्स आदि जिसका इलाज काफी महंगा होता है इस तरह की बीमारियों के इलाज में खर्च को सेक्शन 80DDB के तहत नॉर्मल सिटीजन को 40,000 रुपये और सीनियर सिटीजन को 1 लाख की छूट मिलती है।

  • दान (80G)

डोनेशन करके भी कोई व्यक्ति टैक्स छूट प्राप्त कर सकता है इसमें यह ध्यान रखना है कि जिस संस्था को आप दान दे रहे है वो संस्था 80G के तहत मान्यता प्राप्त हो। हालांकि दान किये गए पुरे रुपये पर छूट नहीं मिलती है क्योंकि उसमे सरकार के कुछ प्रतिबंध है।

  • सेविंग खाता ब्याज (80TTA)

अगर आपके बचत खाते से ब्याज प्राप्त हुआ है तो आप इसमें कुल प्राप्त ब्याज में से 10,000 रुपये तक सेक्शन 80TTA के तहत छूट पा सकते है ये बैंक बचत खाता, पोस्ट बचत खाता भी हो सकता है। 10,000 रुपये की छूट लेने के बाद बाकी बचे ब्याज को अन्य आय में जोड़ कर उस पर टैक्स देना होगा।

  • मकान किराया भत्ता HRA (80GG)

मकान किराया भत्ता उन लोगों को टैक्स में छूट क्लेम करने के लिए है जो लोग या तो खुद का कोई कामकाज करते है या किसी असंगठित क्षेत्र में कार्य करते है वे लोग अपना किराया छूट सेक्शन 80GG के तहत ले सकते है।

किराए के भुगतान के लिए उसकी कुल आय के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा किए गए किसी भी व्यय में कटौती की जाएगी ( चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) अपने स्वयं के निवास के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा लिया गए किसी भी सुसज्जित या असज्जित आवास के संबंध में, जिस सीमा तक ऐसा अतिरिक्त व्यय प्रति माह पांच हजार रुपये या उसकी कुल आय का पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। 1 वर्ष के लिए, जो भी कम हो,

  • शिक्षा ऋण (80E)

एजुकेशन लोन पर चुकाया गया ब्याज पर सेक्शन 80E के तहत छूट ले सकते है इसकी कोई सीमा नहीं है जितना ब्याज चुकाया उतना टैक्स छूट ले सकते है। एजुकेशन लोन में टैक्स की छूट कौन लेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा की लोन चुका कौन रहा है अगर पिता चुकाते है तो वो छूट क्लेम करेंगे और अगर बच्चा चुकाता है तो बच्चा छूट का फायदा लेगा।

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