Startup : बजट 2024. स्टार्ट अप के लिए टैक्स छूट समय सीमा बढ़ी।
कल संसद में मोदी सरकार का अंतरिम बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया। जिसमे उन युवाओं को टैक्स छूट दी गई जो अपना खुद का स्टार्टअप शुरु करना चाहते है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया जिसमे स्टार्टअप्स (Startup) को मिलने वाली कुछ खास टैक्स छूट के फायदों की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्टार्टअप और सरकारी संपत्ति कोष अथवा पेंशन कोष द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ कर लाभ और साथ ही कुछ आईएफएससी इकाइयों की कुछ आय पर कर छूट 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रही है, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है.
इसमें किसी भी स्टार्टअप को कुल 10 में से 3 साल तक जो प्रॉफिट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है।
आपको बतादें कि अगले कुछ माह में लोकसभा चुनाव 2024 है इसलिए चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी।
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