Pan card Aadhar card link Compulsory : पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करना हुआ अनिवार्य।
Pan card Aadhar card link: जैसा कि आप जानते है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया है लेकिन अभी तक बहुत लोगों ने पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है। दरअसल, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है।
पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने की स्थिति में 50 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी पर ज्यादा टी डी एस देना पड़ेगा।
किसको देना होगा ज्यादा टैक्स
अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचता है या खरीदता है और उसका पेन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो खरीददार को 1% के स्थान पर 20% टी डी एस चुकाना होगा। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139 एए में प्रावधान के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को चिन्हित करके नोटिस भेजने की कार्यवाही कर रहा है। हालांकि अभी भी लोग अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करा सकते है जिसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1000 रुपये विलंब शुल्क रखी है।
1000/- रुपये लेट फीस कैसे चुकानी होगी ?
पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक की लेट फीस के भुगतान के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट जा कर चालान बनाना होगा।
वैसे पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने की पूरी प्रक्रिया हमारे अगले आर्टिकल में बताई जायेगी।
तब तक के लिए नमस्कार।
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