ITR-1 कौन दाखिल कर सकता है? Who can file ITR 1 for AY 2025-26.
आयकर रिटर्न (ITR) ITR 1 Who can file it फॉर्म भारतीय टैक्स प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जो करदाताओं को अपनी आय को दर्शाने और उस आय पर लागू तय रेट से करों का भुगतान करने का तरीका है।
आयकर रिटर्न फॉर्म ITR-1, जिसे सहज फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, उन व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म में से एक है जिनके पास अपेक्षाकृत सरल आय स्रोत हैं। इस आकलन वर्ष (AY) 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) में अर्जित आय को दर्शाने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि ITR-1 दाखिल करने के लिए कौन पात्र है। आपको बता दें कि ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है, जिनका ऑडिट नहीं होता है।
ITR-1 (सहज) फॉर्म क्या है?
ITR-1 आयकर विभाग का सरल कर रिटर्न फॉर्म है, जिसे सरल वित्तीय आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए तैयार किया गया है। यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिनकी आय वेतन, पेंशन, फैमिली पेंशन, 1 मकान की किराया आय या ब्याज जैसे बुनियादी स्रोतों से आय अर्जित करते हैं। यह फॉर्म वेतनभोगी व्यक्तियों या छोटे करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। जिससे सामान्य और छोटे को सुविधा रहे।
वैसे तो ITR 1 की पात्रता मोटे तौर वही है हालाँकि सरकार समय-समय पर फॉर्म का अवलोकन करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे करदाताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
ITR-1 कौन दाखिल कर सकता है?
आकलन वर्ष 2025-26 के लिए व्यक्तिगत करदाता हैं, तो आप निम्नलिखित शर्तों के तहत ITR-1 दाखिल कर सकते हैं:
- भारत के निवासी : ITR-1 केवल भारत के निवासी व्यक्तियों (गैर-निवासियों और सामान्य रूप से निवासी नहीं रहने वाले निवासियों को छोड़कर) के लिए उपलब्ध है।
- वेतन/पेंशन से आय:
- यदि आपकी आय का एकमात्र स्रोत वेतन, पेंशन या पारिवारिक पेंशन है, तो आप ITR-1 दाखिल कर सकते हैं।
- वेतन से कुल आय एक वित्तीय वर्ष में ₹50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
- एक घर की संपत्ति से आय:
- यदि आप एक घर की संपत्ति से आय अर्जित करते हैं
- यदि घर की संपत्ति से नुकसान होता है, तो भी इसे ITR-1 के तहत दाखिल किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब आय का कोई अन्य स्रोत न हो (जैसे व्यवसाय आय या पूंजीगत लाभ)।
- अन्य स्रोतों से आय:
- बचत खातों, सावधि जमा,लाभांश से ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से आय।
- कृषि से आय:
- यदि आपकी कुल कृषि आय ₹5,000 तक है, तो आप ITR-1 दाखिल कर सकते हैं।
- दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG): AY 2025-26 से,
- व्यक्ति ITR-1 में धारा 112A (सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी म्यूचुअल फंड या व्यावसायिक ट्रस्टों से) के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की रिपोर्ट कर सकते हैं, बशर्ते कुल LTCG ₹1.25 लाख से अधिक न हो और आगे ले जाने या सेट ऑफ करने के लिए कोई पूंजीगत नुकसान न हो
ITR 1 फाइल करने से पहले डाक्यूमेंट्स तैयार निम्न रखे:
- पैन कार्ड और आधार कार्ड।
- फॉर्म 16 जो सरकारी या निजी नौकरी करने वालो को मिलता है जिसमे उनकी पुरे साल के वेतन और टीडीएस की जानकारी होती है।
- फॉर्म 26AS और AIS रिपोर्ट जिसमे आपकी टैक्स कटौती और अन्य कोई आय कही से हुई है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी।
- किराया रसीद और पूँजीगत लाभ स्टेटमेंट (यदि लागु हो)
- निवेश संबंधी दस्तावेज जैसे LIC,ELSS आदि।
- बैंक डिटेल्स और ब्याज संबंधी डाक्यूमेंट्स।
ITR-1 ऑनलाइन दाखिल करना-

आप आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) के माध्यम से अपना रिटर्न ऑनलाइन दाखिल कर सकते है। ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना आसान, सुरक्षित है और रिफंड की भी प्रक्रिया जल्दी होती है।
निष्कर्ष:
ITR-1 पात्र करदाताओं के लिए अपनी आय को दर्शाने का एक सरल और सुविधाजनक तरीका है। यदि आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं, और आपके पास वेतन, पेंशन और ब्याज जैसे सीमित आय स्रोत हैं, और आपकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक नहीं है, तो आप वित्तीय वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए ITR-1 दाखिल कर सकते हैं।
इस प्रकार आप अपने पात्रता अनुसार यह सुनिश्चित करके कि आप अपनी उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो आप अपना कर रिटर्न सही तरीके से दाखिल कर सकते हैं और गलत फाइलिंग से बच सकते हैं।
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