ईपीएफ टैक्स फ्री है लेकिन इस स्थिति में नहीं। EPF is tax free but not in some situation.
कर्मचारी भविष्य निधि : (EPF) वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक अनिवार्य बचत योजना है, जो सेवानिवृत्ति (retirement) के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हालाँकि यह मुख्य रूप से लंबी अवधि की बचत के लिए है, कुछ विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी आंशिक या पूर्ण रूप से राशि निकाल सकते हैं।
आपने सुना होगा कि ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि कर मुक्त होता है लेकिन यह पूरा सच नहीं है।
आप भी कहीं सरकारी या निजी कंपनी में नौकरी करते हैं तो वहां प्रतिनियोक्ता द्वारा आपका अंशदान और नियोक्ता द्वारा अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि में जमा किया जाता है
जब भविष्य निधि निकासी करने की बारी आती है समय कई सारे नियम लागू होते हैं इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
हम आपको चार ऐसे परिदृश्य बतायेंगे जिनमें पीएफ पर टैक्स देना होता है।
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5 साल के पहले नौकरी छोड़ना।
अगर आप पांच साल के अंदर नौकरी छोड़ देते हैं और ईपीएफ का पैसा निकालते हैं तो आपका अंशदान, कंपनी का योगदान और उस पर प्राप्त ब्याज सब टैक्सेबल हो जाता है।
यहां तक कि अगर आपने 80c भी फायदा लिया है तो उस पर भी टैक्स देना होगा. लेकिन हाँ, अगर कंपनी बंद हो जाए या आपका कोई स्वास्थ्य कारणों का मुद्दा हो जाए तो पैसा निकासी टैक्स फ्री रहेगा।
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खाता मर्ज नहीं कराने पर।
जब आप नौकरी बदलते हैं तो आप अपना ईपीएफ खाता मर्ज नहीं करते हैं तो आपकी सेवा जारी नहीं दिखेगी. मतलब कि आपने नौकरी छोड़ दी है जब आप ईपीएफ का पैसा निकासी करोगे तो पहले वाली नौकरी का ईपीएफ पैसा टैक्सेबल होगा अब इस बात से कोई मतलब नहीं रहेगा कि आपकी नौकरी 5 साल से ज्यादा थी या कम।
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पहला ईपीएफ शेष पर ब्याज।
नौकारी छोड़ने के बाद पहले वाला ईपीएफ बैलेंस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्सेबल होगा।
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2.50 लाख रुपये से ज्यादा के अंशदान का ब्याज कर योग्य।
नियोजित भविष्य निधि में आप अपनी मर्जी से अपना अंशदान बड़ा भी सकते हैं जैसे ईपीएफ के अलावा स्वैच्छिक भविष्य निधि भी होता है अप्रैल 2021 के बाद में अगर आपका पीपीएफ और वी पी एफ दोनों मिलाकर ढाई लाख रुपये से ज्यादा हैं तो इसके ऊपर के निवेश पर प्राप्त ब्याज कर योग्य होगा
इसलिए ईपीएफ से पैसा निकालते वक्त इन बातों का जरूर ध्यान रखें
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