PAN CARD को Aadhaar से लिंक कैसे करें? पूरी प्रक्रिया, अंतिम तिथि और न लिंक करने पर जुर्माना
Income Tax pan aadhaar link process: आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जानिए ऑनलाइन लिंक करने की पूरी प्रक्रिया, अंतिम तिथि, और न लिंक करने पर क्या असर पड़ेगा।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है?
भारत सरकार ने टैक्स प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए PAN (Permanent Account Number) और Aadhaar Card को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इससे किसी व्यक्ति के वित्तीय लेनदेन, टैक्स रिटर्न और पहचान संबंधी जानकारी को एक जगह जोड़ा जा सकता है।
यह कदम फर्जी PAN कार्ड, टैक्स चोरी और एक व्यक्ति के कई पैन नंबर जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए उठाया गया है।
PAN को Aadhaar से लिंक करने की ऑनलाइन प्रक्रिया (Step-by-Step)
आप बहुत आसानी से अपने पैन को आधार से Income Tax e-Filing Portal के जरिए लिंक कर सकते हैं।
यहाँ पूरी प्रक्रिया बताई गई है
Step 1:
Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://www.incometax.gov.in
Step 2:
होमपेज पर “Link Aadhaar” का विकल्प चुनें।
Step 3:
अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर, और नाम (Name as per Aadhaar) दर्ज करें।
Step 4:
यदि आपका Aadhaar और PAN दोनों वैध हैं, नाम और जन्म तिथि एक है तो ₹1,000 का शुल्क भरने के बाद लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
(यह शुल्क ऑनलाइन UPI, Net Banking या Debit Card से भरा जा सकता है।)
Step 5:
सफल लिंकिंग के बाद आपको “Your PAN is linked with Aadhaar” का मैसेज दिखाई देगा।
पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि
आयकर विभाग के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 रखी गई है।
इस तिथि के बाद लिंक न करने वालों के पैन निष्क्रिय (Inactive) हो जाएंगे।
यदि आपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
अगर आप 31 दिसम्बर 2025 तक PAN और Aadhaar को लिंक नहीं करते, तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं:
- PAN निष्क्रिय हो जाएगा – इसका मतलब आप टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे।
- बैंकिंग सेवाओं पर रोक – पैन से जुड़ा बैंक खाता अस्थायी रूप से फ्रीज़ किया जा सकता है।
- TDS/TCS कटौती में दिक्कत – इनकम टैक्स से जुड़ी सभी सेवाएँ बाधित हो जाएँगी।
- आयकर रिटर्न अस्वीकार हो सकता है।
- आपका शेयर/म्यूचुअल फंड खाता निष्क्रिय हो सकता है
- 10,000 तक जुर्माना लग सकता है (Section 272B के तहत)।
PAN-AADHAAR लिंकिंग की स्थिति कैसे पता करें?
- https://www.incometax.gov.in पर जाएं।
- “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।
- अपना PAN और Aadhaar नंबर डालें।
- आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका PAN लिंक हुआ है या नहीं।
निष्कर्ष :
समय पर PAN और Aadhaar को लिंक करना सिर्फ कानून का पालन नहीं, बल्कि आपके वित्तीय सुरक्षा का भी हिस्सा है। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो 31 दिसम्बर 2025 से पहले जरूर कर लें,
ताकि आपका पैन कार्ड सक्रिय बना रहे और किसी भी वित्तीय कार्य में बाधा न आए।
उम्मीद है आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा अपने दोस्तों और परिवार जनों के साथ जरूर शेयर करे ताकि उन्हें भी वित्तीय जानकारी मिलती रहे।