What is pan card and types of pan card: पैन कार्ड क्या है और कितने प्रकार होते है।


What is pan card and types of pan card: पैन कार्ड क्या है और कितने प्रकार होते है।

What is pan card in hindi: देश में हर करदाता को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक स्थायी खाता संख्या पैन (Permanent account number) दिया जाता है। जिसमें प्रत्येक करदाता और कम्पनी की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पास रखता है।

किसी भी व्यक्ति के द्वारा कितना कर भुगतान किया गया है या कोई बकाया हो तो पैन कार्ड के माध्यम से ही विभाग ट्रैक करता है।

what is pan card number: पैन कार्ड नंबर (स्थायी खाता संख्या) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाने वाला 10 अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक कोड को संदर्भित करता है। जो करदाता के पहचान को अंगित करता है। पैन कार्ड नंबर में पहले तीन नंबर A से Z तक एक क्रम में होते हैं, जबकि चौथा अक्षर, हमें बताता है कि यह किसी व्यक्ति P,कंपनी C या संस्था T के लिए है। इसके बाद, पाँचवाँ अक्षर व्यक्ति या कंपनी के नाम के पहले अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है। ओर उसके बाद के चार नंबर 01 से 09 तक एक सीरीज में होते हैं, जबकि अंतिम अक्षर एक वर्णमाला अंक जांच होता है।

how many types of pan card: पैन कार्ड कितने प्रकार के होते है। 

भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा निम्न प्रकार के पैन कार्ड जारी किये जारी है।

1  Individual (व्यक्तिगत)
2 HUF Hindu undivided family (हिंदू अविभाजित परिवार)
3 Government (सरकारी)
4 Company (कम्पनी)
5 Partnership firm (साझेदारी फर्म)
6 Association of Persons (व्यक्तियों का समूह)
7 Trusts (ट्रस्ट)
8 Body of Individuals ( व्यक्तियों की निकाय)
9 Local Authority (स्थानीय प्राधिकरण)
10 Artificial Juridical Persons (कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति)
11 Limited Liability Partnership (सीमित देयता भागीदारी)

 

Pan Card for Individuals (Resident) व्यक्तिक पैन कार्ड :

जो व्यक्ति भारतीय है,एनआरआई है या विदेशी है वो व्यक्तिगत पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है जिसमे व्यक्ति का नाम, पिता/माता का नाम, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर, क्यू आर कोड और पैन कार्ड नंबर होता है। पैन कार्ड बनाने की उम्र 0 से 100 वर्ष में कोई भी बना सकता है। भारतीय व्यक्ति, 49ए फॉर्म जमा करके पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। और अनिवासी भारतीय और भारत के विदेशी नागरिक (OCI) फॉर्म 49AA भरकर पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Pan Card for Non-Individuals अव्यक्तिक पैन कार्ड :

कोई भी कम्पनी,फर्म या संस्था बिना पैन कार्ड के अपना व्यवसाय भारत में नहीं कर सकती है कम्पनी या फर्म के पैन कार्ड पर व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि या अन्य कोई जानकारी नहीं होती है उसमे सिर्फ कम्पनी का नाम और कंपनी के निर्गमन की तारीख और पैन कार्ड नम्बर होते है।

ये भी पढ़े : पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करें।

FAQ : अक्सर पूछे जाने वाले सवाल :

  • पैन कार्ड किसके लिए जरुरी है?

पैन कार्ड उन सभी लोगों के लिए जरुरी है जो व्यवसाय करना चाहते है और जिनकी वार्षिक आय छूट सीमा से ज्यादा है। और जिनका वित्तीय लेन देन तय सीमा से ज्यादा है।

  • पैन कार्ड के लिए कितनी उम्र जरुरी है?

पैन कार्ड के लिए व्यक्ति की उम्र 0 से 100 वर्ष तक कोई आवेदन कर सकता है।

  • पैन कार्ड के लिए आवेदन कहा से करे?

पैन कार्ड के लिए आवेदन व्यक्ति ऑफलाइन किसी पैन कार्ड अधिकृत सेंटर से या ऑनलाइन NSDL या UTIITSL की वेबसाइट से आवेदन कर सकते है।

  • पैन कार्ड आवेदन के लिए क्या डॉक्युमेंट्स चाहिए। 

पैन कार्ड (व्यक्तिगत )आवेदन के लिए व्यक्ति का आधार कार्ड से आवेदन हो जायेगा और HUF के लिए कर्त्ता का घोषणा स्टाम्प और सील और एक आईडी और एड्रेस प्रूफ देना होगा।

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