Home loan tax benefit. होम लोन पर 3.5 लाख रुपये तक की ले सकते है टैक्स छूट.
Income Tax Rebate : Home loan tax benefit हर साल हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते है उस रिटर्न में हमारे द्वारा दी गई हमारी आय पर टैक्स की जिम्मेदारी तय होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें 5 लाख तक की आय पर छूट देता है। 
इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C और धारा 24b के तहत होम लोन पर टैक्स में छूट भी मिलती है.
हम बात कर रहे हैं, होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में. अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको इनकम टैक्स की एक्ट की इस धाराओं के तहत टैक्स छूट मिलती है.
इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट :
इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत होम लोन के मूलधन के रीपेमेंट के लिए 1.50 लाख रुपये तक की छूट ली जा सकती है। इसके साथ में होम खरीदने के लिए चुकायी गई स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क की भी छूट ली जा सकती है जो इस 1.50 लाख में शामिल है।
स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क की छूट उस साल में ली जा सकती है जिस साल में रजिस्ट्री हुई है।
इस छूट का क्लेम लेने के लिए होम लोन मकान खरीदने के लिए या बनाने के लिए लिया हो।
मकान को 5 साल तक नहीं बेचा हो, नहीं तो सारी क्लेम की गईं कटौती राशि को बिक्री के साल में आपकी आय में वापस जोड़ दिया जाएगा और उस पर भी टैक्स देना पड़ सकता है।

इनकम टैक्स की धारा 24b के तहत मिलने वाली छूट :
इनकम टैक्स की धारा 24b के तहत होम लोन के ऊपर लगने वाले ब्याज के भुगतान 2 लाख रुपये तक की छूट का दावा आपकी कुल आय में से कटौती के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा घर को किराये पर दिया है तो ब्याज की पूरी राशि पर छूट का दावा कर सकते है।
इसके लिए घर का निर्माण निर्धारित 5 साल की की अवधि में पुरा किया हो।
जॉइंट होम लोन के लिए छूट :
यदि होम लोन, संयुक्त रूप से लिया गया हो तो लोन लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने टैक्स रिटर्न में ब्याज पर 2 लाख रुपये तक और मूलधन पर 1.50 लाख रुपये तक की छूट क्लेम कर सकता है.
इसके लिए कर्जदारों को लोन पर ली गई संपत्ति सह-मालिक भी होना चाहिए।
इस प्रकार आप लगभग 1 लाख का टैक्स बचा सकते है अगर आप 30% के स्लैब में आते है।
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धन्यवाद, श्रीमान जी आपकी टिप्पणी से हमें प्रेरणा मिलती है। आगे भी अच्छी वित्तीय जानकारी ले कर आते रहेगें।